रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कंपनी का प्रोडक्ट बिक्री करने और मेंबरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली दो युवती और दो युवकों को ग...
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कंपनी का प्रोडक्ट बिक्री करने और मेंबरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली दो युवती और दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपी ऑफिस खोलकर युवाओं को अपने झांसे में लेकर ठगी किया करते थे। पकड़ी गई दोनों युवतियां उत्तराखण्ड की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस चारों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच कार्रवाई कर रही है।
दरअसल, पीड़िता जागेश्वरी यादव निवासी ग्राम देवरी थाना धरसींवा ने थाना मुजगहन में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि Ril India marketing Pvt.LTD/WEICONIC Pvt.LTD के ब्रांच मैनेजर गुरूचरण साहू, पुनीत प्रजापति, निर्मला ठाकुर ऊर्फ निर्मला सामंत एवं शिवानी ठाकुर ऊर्फ शिवानी बोहरा के द्वारा कंपनी के प्रोडक्ट, जिसमें दैनिक उपयोग का कपड़ा एवं ब्यूटिशियन समान को मेंबरशिप बनाकर बिक्री करने पर 10 प्रतिशत कमीशन देने की बात कही थी। साथ ही झांसा दिया कि कंपनी में मेंबरशिप लेने के लिए 46,500 रूपये जमा करना होगा।
कंपनी के द्वारा प्रतिमाह 16,000 से 20,000 हजार रूपये मासिक वेतन रहने के लिए आवास एवं खाने पीने का खर्च कंपनी द्वारा सुविधा देने का झांसा दिया गया। ठगों की बातों में आकर जागेश्वरी यादव 49,500 रूपये व अपनी सहेली शिखा साहू 49,500 कुल 99,000 दिये। रुपये देने के बाद भी कंपनी के द्वारा उन्हें वेतन व रहने के लिए आवास एवं भोजन की सुविधा नहीं दी गई। आरोपियों द्वारा रुपये को खुद के लाभ के लिए खर्च किया गया।
पीड़ितों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 219/25 धारा 318(4), 3(5) बी.एस.एस. पंजीबद्ध कर इसकी जाँच शुरू की।
साईबर यूनिट व थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ठगी के संबंध में प्रार्थिया एवं उसकी सहेली से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश शुरू किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गुरूचरण साहू, पुनीत कुमार प्रजापति, निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत एवं शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा को गिरफ्तार किया। साथ ही कंपनी संचालित करने के संबंध में पंजीयन व वैध दस्तावेजों की मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा ठगी की घटना को करना स्वीकार किया।
प्रकरण में आरोपी गुरूचरण साहू, पुनीत कुमार प्रजापति, निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत एवं शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा को गिरफ्तार कर आगे की जाँच कार्रवाई की गई।
बता दें कि कंपनी के विरूद्ध भी पूर्व में भी थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में अपराध क्रमांक 225/25 धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका।
गिरफ्तार आरोपी
01. गुरूचरण साहू पिता दिनेश साहू उम्र 24 साल निवासी ग्राम नवरंगपुर थाना लोरमी जिला मुंगेली। हाल पता - कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।
02. पुनीत कुमार प्रजापति पिता भानसिंह प्रजापति उम्र 25 साल निवासी भरतपुर रूद्रावत (राजस्थान)। हाल पता - कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।
03. निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत पिता शंकर सिंह ठाकुर उम्र 25 साल निवासी ग्राम डोरजा थाना चंपावत जिला उत्तराखण्ड़। हाल पता - कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।
04. शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा पिता शंकर सिंह ठाकुर उम्र 23 साल निवासी ग्राम डोरजा थाना चंपावत जिला उत्तराखण्ड़। हाल पता - कमर्शियल भवन बोरियाकला थाना मुजगहन रायपुर।
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