पिकअप क्रमांक सीजी 10 ए वाई 1836 एवम पिकप क्रमांक सीजी 10 बी एच 9682 में अलग अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था, जिसका जीएसटी बिल नहीं था बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था ।मामले में थाना चकरभाठा में इस्तगाशा क्रमांक 01/ 2024 एवं 02/2024 धारा 102 जा फो तहत कार्यवाही की गई, एवं जीएसटी विभाग को सूचना दी गई जीएसटी विभाग द्वारा जांच पश्चात जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी के विरुद्ध 5 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

उप पुलिस अधीक्षक कृष्णा पटेल के नेतृत्व में सुनील रेलवानी के इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा स्थित कबाड़ गोदाम में छापा मारा गया जहां पर तांबे एवं पीतल के बहुत से कबाड़ सामग्री नट ,बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स ,तांबा का वाइंडिंग वायर आदि मिले जिनका बिल प्रस्तुत नहीं करने पर सभी सामानों को धारा 102 जा फो के अंतर्गत जप्त कर थाना सिरगिट्टी में इश्त क्रमांक 01/2024 के तहत कार्यवाही किया गया है।

गोदाम में जप्त किए गए कबाड़ सामग्री का कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए है। सुनील रेलवानी के के कबाड़ दुकान में मिले तांबा पीतल के कबाड़ सामग्री के वैध बिल की मांग की गई है, बिल प्रस्तुत न करने पर पृथक से कार्यवाही किया जाएगा।

उक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक कृष्णा पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी चकरभाठा निरीक्षक अभय सिंह बेस, थाना प्रभारी सिरगिट्टी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ठाकुर, एसीसीयू प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू, प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह,आरक्षक सरफराज खान, तरुण केशरवानी एवं सत्या पाटले का महत्वपूर्ण योगदान रहा।